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Sultanpur News: दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा

Tue, 19 Dec 2023 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 19 Dec 2023 12:01 AM IST
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Rapist sentenced to 20 years
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़ित मिलेगी।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का इसी कोतवाली क्षेत्र के पूरे नेवाज गांव निवासी राम लखन ने छह फरवरी 2020 को अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी राम लखन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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