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Sultanpur News: दुष्कर्मी को भेजा जेल
Sun, 16 Apr 2023 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 16 Apr 2023 12:09 AM IST
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सुल्तानपुर। खेत गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 7.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला मोतिगरपुर थाने से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक मोतिगरपुर थाने के एक गांव की किशोरी 15 फरवरी 2020 को खेत गई थी। गांव के ही आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय ने किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था और उसकी अश्लील फोटो बना ली थी। बाद में आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी थी।
पुलिस ने पीड़िता की बड़ी बहन की तहरीर पर आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद व 7.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक मोतिगरपुर थाने के एक गांव की किशोरी 15 फरवरी 2020 को खेत गई थी। गांव के ही आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय ने किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था और उसकी अश्लील फोटो बना ली थी। बाद में आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी थी।
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पुलिस ने पीड़िता की बड़ी बहन की तहरीर पर आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी शुभम उर्फ सत्यम पांडेय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद व 7.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश दिया है।
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