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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
Wed, 03 Jan 2024 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 03 Jan 2024 12:02 AM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी अतुल यादव ने 11 अप्रैल 2022 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय पीड़िता के परिजन खेत गए थे। पुलिस ने पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपी अतुल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी अतुल यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
सुनवाई के दौरान नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म का आरोपी अतुल यादव 10 जून 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था। उसके जेल में रहने पर ही केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। सरकारी वकील रवींद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 16 माह, दो दिन में सुनवाई पूरी कर मंगलवार को फैसला सुना दिया।
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विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के ही आरोपी अतुल यादव ने 11 अप्रैल 2022 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के समय पीड़िता के परिजन खेत गए थे। पुलिस ने पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपी अतुल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी अतुल यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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सुनवाई के दौरान नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म का आरोपी अतुल यादव 10 जून 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया था। उसके जेल में रहने पर ही केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी। सरकारी वकील रवींद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 16 माह, दो दिन में सुनवाई पूरी कर मंगलवार को फैसला सुना दिया।
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