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Sultanpur News: दुष्कर्म आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Thu, 09 Apr 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 09 Apr 2026 11:46 PM IST
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सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म व धमकी के मामले में आरोपी मंगल वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जज प्रथम राकेश यादव की अदालत में बृहस्पतिवार को बहस के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता युवती ने गत 25 मार्च को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
आरोप के मुताबिक गांव का ही रहने वाला आरोपी मंगल वर्मा ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया। गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए आरोपी की ओर से एफटीसी प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। (संवाद)
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आरोप के मुताबिक गांव का ही रहने वाला आरोपी मंगल वर्मा ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया। गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए आरोपी की ओर से एफटीसी प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। (संवाद)
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