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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी प्रधान को जेल भेजने का आदेश

Tue, 24 Sep 2019 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2019 10:42 PM IST
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Principal accused of rape sent to jail
सुल्तानपुर। किशोरी को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किए गए असरवन ग्राम प्रधान को पुलिस ने स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रशांत मिश्र की कोर्ट में पेश किया।
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कोर्ट ने रेप के आरोपी ग्राम प्रधान को पांच अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला पीपरपुर थाने के असरवन गांव से जुड़ा है।
असरवन ग्राम प्रधान सुरेश सिंह ने पिछले 21 सितंबर को पड़ोस के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी अपने घर में अकेली थी, जबकि उसकी मां बेटे के साथ मायके गई थी।
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रेप के आरोपी प्रधान ने पीड़िता को कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दुष्कर्म के आरोपी ग्राम प्रधान सुरेश सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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फरार चल रहे रेप के आरोपी ग्राम प्रधान सुरेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रशांत मिश्र की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रेप के आरोपी प्रधान को पांच अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
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