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Sultanpur News: पाॅक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को ठहराया दोषी
Wed, 19 Nov 2025 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:01 AM IST
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी सोनू उर्फ सरवरे आलम को छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं, अदालत ने आरोपी सद्दाम हुसैन व जुनैद को घर में घुसकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के एक गांव की रहने वाले पीड़िता किशोरी के पिता ने आठ मई 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के आरोपी सोनू, सद्दाम, कल्ली व गुलहसन सहित पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी करने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सरवरे के खिलाफ छेड़खानी व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया, जबकि आरोपी सद्दाम व कल्ली उर्फ जुनैद के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया।
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कोतवाली देहात थाने के एक गांव की रहने वाले पीड़िता किशोरी के पिता ने आठ मई 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के आरोपी सोनू, सद्दाम, कल्ली व गुलहसन सहित पांच लोगों के खिलाफ छेड़खानी करने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सरवरे के खिलाफ छेड़खानी व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया, जबकि आरोपी सद्दाम व कल्ली उर्फ जुनैद के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया।
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