{"_id":"6ac54a033a6221db2f0c30f0","slug":"arguments-by-the-complainants-side-concluded-in-the-defamation-case-against-rahul-gandhi-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-166639-2026-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में परिवादी पक्ष की बहस पूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में परिवादी पक्ष की बहस पूरी
Wed, 07 Oct 2026 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत में परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस की कार्रवाई पूरी की।
सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं हो सकी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए सात अक्तूबर की तारीख तय की है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया है। सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित चल रही है। साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने अंतिम बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी। परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए विचारण अदालत में दी गई अर्जी को अदालत ने दो मई को खारिज कर दी ही।
विज्ञापन
मजिस्ट्रेट अदालत के इस आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी। निगरानी याचिका भी 15 जुलाई को सत्र न्यायाधीश राकेश यादव ने खारिज कर दिया था। सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से मामले से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया गया था। उच्च न्यायालय ने शुरुआती स्तर पर ही विजय मिश्र की याचिका बलहीन पाते हुए गत 10 सितंबर को खारिज कर दी थी।
विज्ञापन
सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं हो सकी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने बचाव पक्ष की शेष बहस के लिए सात अक्तूबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया है। सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित चल रही है। साक्ष्य की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदालत ने अंतिम बहस के लिए कार्यवाही नियत की थी। परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए विचारण अदालत में दी गई अर्जी को अदालत ने दो मई को खारिज कर दी ही।
विज्ञापन
मजिस्ट्रेट अदालत के इस आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी। निगरानी याचिका भी 15 जुलाई को सत्र न्यायाधीश राकेश यादव ने खारिज कर दिया था। सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी।
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से मामले से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया गया था। उच्च न्यायालय ने शुरुआती स्तर पर ही विजय मिश्र की याचिका बलहीन पाते हुए गत 10 सितंबर को खारिज कर दी थी।