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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तीन के खिलाफ दी गई अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर
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सुल्तानपुर। केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव समेत तीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है।
शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर आदेश पारित किया। कोर्ट ने मुसाफिरखाना कोतवाल से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
प्रतापगढ़ जिले के रायचंदपुर गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता निवासी मुसाफिरखाना जिला अमेठी और अयोध्या जिले के निवासी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ पिछले दिनों स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी।
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वर्तिका का आरोप है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर उनसे आरोपी डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपये की मांग की थी और कहा था कि यह रुपया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उनके निजी सचिव विजय गुप्ता की ओर से मांगा गया है। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पिछले दिनों क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करके अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शनिवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में मुसाफिरखाना कोतवाल से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
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शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर आदेश पारित किया। कोर्ट ने मुसाफिरखाना कोतवाल से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
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प्रतापगढ़ जिले के रायचंदपुर गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री व अमेठी जिले की सांसद स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता निवासी मुसाफिरखाना जिला अमेठी और अयोध्या जिले के निवासी डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ पिछले दिनों स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी।
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वर्तिका का आरोप है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर उनसे आरोपी डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपये की मांग की थी और कहा था कि यह रुपया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उनके निजी सचिव विजय गुप्ता की ओर से मांगा गया है। स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने पिछले दिनों क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करके अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
शनिवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में मुसाफिरखाना कोतवाल से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।