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प्रतिबंधों के साथ 15 से संचालित हो सकेंगे स्कूल, पार्क, सिनेमाघर
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सुल्तानपुर। 15 अक्तूबर से प्रतिबंधों के साथ विद्यालय, मनोरंजन पार्क, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान संचालित हो सकेंगे। शासन की गाइड लाइन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रियायत संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। गाइडलाइन के तहत राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 100 लोगों तक ही सीमित रहेंगे। इससे अधिक भीड़ होने पर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
अनलॉक-5 में शासन ने बाजार, विद्यालय समेत अन्य गतिविधियों के संचालन में ढील दे दी है। शासन की गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने विभिन्न गतिविधियों के संचालन संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 15 अक्तूबर से विद्यालयों का संचालन हो सकेगा। हालांकि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर कोई संस्थान उन्हें विवश नहीं कर सकेगा।
उपस्थिति के संबंध में छात्रों के अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। विद्यालय व संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। इसके साथ ही तरणताल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स व मनोरंजन पार्क समेत अन्य गतिविधियों का संचालन भी गाइडलाइन के तहत ही हो सकेगा।
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राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रतिबंधों के साथ ही शुरू हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के हिस्सा लेने की ही अनुमति दी गई है। इससे अधिक की भीड़ वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा। डीएम ने अधिक उम्र, 10 वर्ष से नीचे की आयु व गर्भवती महिलाओं के जरूरी नहीं होने पर घर पर ही रहने का सुझाव दिया है। डीएम ने अनलॉक-5 का निर्देश जारी करते हुए अधीनस्थों को अनुपालन का निर्देश दिया है।
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अनलॉक-5 में शासन ने बाजार, विद्यालय समेत अन्य गतिविधियों के संचालन में ढील दे दी है। शासन की गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने विभिन्न गतिविधियों के संचालन संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक 15 अक्तूबर से विद्यालयों का संचालन हो सकेगा। हालांकि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर कोई संस्थान उन्हें विवश नहीं कर सकेगा।
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उपस्थिति के संबंध में छात्रों के अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। विद्यालय व संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। इसके साथ ही तरणताल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स व मनोरंजन पार्क समेत अन्य गतिविधियों का संचालन भी गाइडलाइन के तहत ही हो सकेगा।
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राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व मनोरंजन कार्यक्रम भी प्रतिबंधों के साथ ही शुरू हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के हिस्सा लेने की ही अनुमति दी गई है। इससे अधिक की भीड़ वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा। डीएम ने अधिक उम्र, 10 वर्ष से नीचे की आयु व गर्भवती महिलाओं के जरूरी नहीं होने पर घर पर ही रहने का सुझाव दिया है। डीएम ने अनलॉक-5 का निर्देश जारी करते हुए अधीनस्थों को अनुपालन का निर्देश दिया है।