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Sultanpur News: अपहरण व फिरौती का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Wed, 07 May 2025 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 07 May 2025 11:55 PM IST
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सुल्तानपुर। अपर सिविल जज (अवर खंड)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रगति ने विवाहिता का अपहरण करने व एक लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव के व्यक्ति ने शिवगढ़ थाने के परसीपुर गांव निवासी संदीप वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।
आरोप है कि 16 अप्रैल 2025 को आरोपी संदीप वर्मा ने विवाहिता व उसके नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया था। यह भी आरोप है कि आरोपी ने मोबाइल से विवाहिता के पति को फोन पर गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए एक लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम न देने पर आरोपी ने बच्चे की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस के केस न दर्ज करने पर पति ने कोर्ट की शरण ली थी।
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आरोप है कि 16 अप्रैल 2025 को आरोपी संदीप वर्मा ने विवाहिता व उसके नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया था। यह भी आरोप है कि आरोपी ने मोबाइल से विवाहिता के पति को फोन पर गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए एक लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम न देने पर आरोपी ने बच्चे की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस के केस न दर्ज करने पर पति ने कोर्ट की शरण ली थी।
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