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Sultanpur News: 10.72 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Wed, 01 May 2024 02:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 01 May 2024 02:30 AM IST
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सुल्तानपुर। प्रतापगढ़ जिले के रंजीतपुर चिलबिला निवासी अमित सिंह ने चार मई 2022 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। अमित सिंह ने सुल्तानपुर-अयोध्या रोड पर स्थित अनन्या मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से चार पहिया वाहन खरीदा था। एजेंसी के शोरूम से ही वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट ने किया था, जो 13 मई 2020 तक वैध था।
20 फरवरी 2022 को प्रतापगढ़ जाते समय सड़क दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। अमित सिंह ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देकर क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन नहीं मिली। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन स्वामी अमित सिंह को 10,72,332 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी देना होगा।
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20 फरवरी 2022 को प्रतापगढ़ जाते समय सड़क दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। अमित सिंह ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देकर क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन नहीं मिली। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह वाहन स्वामी अमित सिंह को 10,72,332 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी देना होगा।
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