फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Order given for arrest and attachment of absconding accused

Sultanpur News: फरार आरोपी की गिरफ्तारी और कुर्की का दिया आदेश

Mon, 08 Jun 2026 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 08 Jun 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Order given for arrest and attachment of absconding accused
सुल्तानपुर। 12 साल पहले हुए संदीप यादव उर्फ राजन हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में शनिवार को बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की शेष बहस के लिए 10 जून की तारीख तय की है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के पीपरपुर के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी भूतपूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त वर्ष 2014 की घटना बताते हुए अपने बेटे की हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर आरोपियों के जरिये शव को छिपाने का प्रयास किया गया था।
विज्ञापन

प्रकरण में ठाकुरराम का पुरवा मजरे रामपुर निवासी सगे भाई बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, सह आरोपी दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह व असरवन निवासी सूरज सिंह को नामजद किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। आरोपी संतोष सिंह लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा है। उसका ट्रायल एडीजे चतुर्थ राम प्रताप सिंह राना की अदालत में लंबित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने लगातार फरार चल रहे आरोपी संतोष सिंह की गिरफ्तारी व कुर्की के साथ-साथ जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी करने का आदेश दिया है। वहीं शेष चारों आरोपियों के खिलाफ एडीजे प्रथम की अदालत में ट्रायल लंबित चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed