{"_id":"64e7ad54344d77765a07f5f4","slug":"notice-to-dm-and-insurance-company-in-case-of-womans-death-sultanpur-news-c-103-1-slko1046-2015-2023-08-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: महिला की मौत मामले में डीएम व बीमा कंपनी को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: महिला की मौत मामले में डीएम व बीमा कंपनी को नोटिस
Fri, 25 Aug 2023 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:49 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। सड़क हादसे में महिला किसान की मौत होने के मामले में परिवार को क्षतिपूर्ति न देने पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष धरनीधर ओझा ने डीएम व बीमा कंपनी के प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीमा कंपनी ने विलंब होने के आधार पर क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया था।
कुड़वार थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी सुरेश दत्त तिवारी की पत्नी शांति देवी की 20 जून 2019 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका नाम खतौनी में दर्ज था। परिजनों ने किसान दुर्घटना बीमा के तहत क्षतिपूर्ति पाने के लिए आवेदन किया था।
एसडीएम सदर ने मामले की जांच कराने के बाद अपनी संस्तुति के साथ क्षतिपूर्ति के लिए मामला ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी हजरतगंज लखनऊ भेज दिया था। आरोप है कि बीमा कंपनी ने विलंब के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं दी थी। इससे परेशान होकर सुरेश दत्त तिवारी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली है।
विज्ञापन
उन्होंने किसान एवं सर्वहित बीमा याेजना के अध्यक्ष डीएम और ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी हजरतगंज लखनऊ के प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। इसमें से पांच लाख रुपये बीमे की राशि व दो लाख रुपये शारीरिक, मानसिक व आर्थिक खर्च के तौर पर शामिल हैं।
विज्ञापन
कुड़वार थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी सुरेश दत्त तिवारी की पत्नी शांति देवी की 20 जून 2019 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनका नाम खतौनी में दर्ज था। परिजनों ने किसान दुर्घटना बीमा के तहत क्षतिपूर्ति पाने के लिए आवेदन किया था।
विज्ञापन
एसडीएम सदर ने मामले की जांच कराने के बाद अपनी संस्तुति के साथ क्षतिपूर्ति के लिए मामला ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी हजरतगंज लखनऊ भेज दिया था। आरोप है कि बीमा कंपनी ने विलंब के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं दी थी। इससे परेशान होकर सुरेश दत्त तिवारी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली है।
विज्ञापन
उन्होंने किसान एवं सर्वहित बीमा याेजना के अध्यक्ष डीएम और ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी हजरतगंज लखनऊ के प्रबंधक को पक्षकार बनाते हुए सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। इसमें से पांच लाख रुपये बीमे की राशि व दो लाख रुपये शारीरिक, मानसिक व आर्थिक खर्च के तौर पर शामिल हैं।