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Sultanpur News: विदेश मंत्रालय व भारतीय दूतावास के माध्यम से आरोपियों को एनबीडब्ल्यू
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सुल्तानपुर। विवाहिता को प्रताड़ित करने व दहेज की मांग करने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में सऊदी अरब में रह रहे प्रतापगढ़ जिले के गैर हाजिर चल रहे आरोपियों के मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वादिनी की अर्जी पर आरोपी शकील खान और कलीम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास को उन्हें हाजिर कराने का आदेश जारी किया है।
अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से दोनों आरोपियों का पासपोर्ट विवरण तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए पहली सितंबर की तारीख तय की गई है। कोतवाली नगर के नबीपुर मोहल्ला निवासी फिरदौस खान ने कोतवाली में 11 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के आरोप के मुताबिक 10 मार्च 2012 को उनकी शादी प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली के रायपुर गांव के रहने वाले कलीम खान से हुई थी। वादिनी ने पति कलीम खान, ससुर वकील खान, सास साबिरा बेगम, देवर जमील खान, जेठ शकील खान, जेठानी अमरुल निशा के खिलाफ प्रताड़ित करने एवं दहेज मांगने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में समन जारी किया था। इसके आरोपी जमील खान, वकील खान, अमरुल निशा एवं साबिरा बेगम की याचिका पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है, जबकि आरोपी कलीम खान व शकील खान लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं।
दोनों के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था। वादिनी ने गैरहाजिर चल रहे दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनका पासपोर्ट निरस्त करने की अर्जी दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने आरोपी कलीम खान और शकील खान के खिलाफ जमानती वारंट का तामीला पर्याप्त मानते हुए गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से दोनों आरोपियों का पासपोर्ट विवरण तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए पहली सितंबर की तारीख तय की गई है। कोतवाली नगर के नबीपुर मोहल्ला निवासी फिरदौस खान ने कोतवाली में 11 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के आरोप के मुताबिक 10 मार्च 2012 को उनकी शादी प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली के रायपुर गांव के रहने वाले कलीम खान से हुई थी। वादिनी ने पति कलीम खान, ससुर वकील खान, सास साबिरा बेगम, देवर जमील खान, जेठ शकील खान, जेठानी अमरुल निशा के खिलाफ प्रताड़ित करने एवं दहेज मांगने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में समन जारी किया था। इसके आरोपी जमील खान, वकील खान, अमरुल निशा एवं साबिरा बेगम की याचिका पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है, जबकि आरोपी कलीम खान व शकील खान लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं।
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दोनों के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था। वादिनी ने गैरहाजिर चल रहे दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनका पासपोर्ट निरस्त करने की अर्जी दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने आरोपी कलीम खान और शकील खान के खिलाफ जमानती वारंट का तामीला पर्याप्त मानते हुए गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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