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जिला न्यायालय में 12 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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सुल्तानपुर। जिला न्यायालय में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बताया कि लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति से कराया जाएगा।
बुधवार को दीवानी न्यायालय में लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों का दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वैवाहिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पेयजल के बिलों से संबंधित, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों से जुड़े केस और सिविल मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों को दर्ज करवाने के लिए लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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बुधवार को दीवानी न्यायालय में लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों का दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वैवाहिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पेयजल के बिलों से संबंधित, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामलों से जुड़े केस और सिविल मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों को दर्ज करवाने के लिए लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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