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Sultanpur News: छेड़छाड़ के दोषी को चार साल का कठोर कारावास
Tue, 29 Sep 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:50 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी से छेड़छाड़ सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्त दिलीप निषाद की सजा पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी दिलीप निषाद को चार साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
मोतिगरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी (16) की मां ने छह फरवरी 2024 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री खेत गई थी, तभी आरोपी दिलीप निषाद ने उससे छेड़छाड़ व मारपीट की थी। विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य आरोप की धाराएं बढ़ाई गईं। प्रकरण का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने दिलीप निषाद को दुष्कर्म के आरोप में बरी कर दिया था। वहीं, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी ठहराते हुए सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया था।
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मोतिगरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी (16) की मां ने छह फरवरी 2024 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री खेत गई थी, तभी आरोपी दिलीप निषाद ने उससे छेड़छाड़ व मारपीट की थी। विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य आरोप की धाराएं बढ़ाई गईं। प्रकरण का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला। अदालत ने दिलीप निषाद को दुष्कर्म के आरोप में बरी कर दिया था। वहीं, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी ठहराते हुए सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया था।
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