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Sultanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Wed, 27 May 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 27 May 2026 11:50 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी से दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्त मुन्नीलाल निषाद की सजा पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मुन्नीलाल को 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने 20 दिनों में जांच कर चार्जशीट न्यायालय में भेजा और कोर्ट ने 18 महीने में अपना फैसला सुना दिया।
दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 21 नवंबर 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में 23 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के मुताबिक घटना के समय वह अपने पति के साथ धान काटने गई थीं। इसी दौरान उनकी गैर मौजूदगी में स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले मुन्नीलाल ने उनकी पुत्री (12) से दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोपों की पुष्टि भी हुई। पुलिस ने मात्र 20 दिन में विवेचना पूरी कर 13 दिसंबर 24 को आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। मुन्नीलाल को अपराध की गंभीरता की वजह से जमानत भी नहीं मिल सकी थी। अदालत ने दुष्कर्म व अन्य अपराधों में मुन्नीलाल को दोषी करार दिया था। उसे बुधवार को जेल से तलब कर अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया।
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अदालत ने दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने 20 दिनों में जांच कर चार्जशीट न्यायालय में भेजा और कोर्ट ने 18 महीने में अपना फैसला सुना दिया।
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दोस्तपुर थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 21 नवंबर 2024 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में 23 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के मुताबिक घटना के समय वह अपने पति के साथ धान काटने गई थीं। इसी दौरान उनकी गैर मौजूदगी में स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले मुन्नीलाल ने उनकी पुत्री (12) से दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान दुष्कर्म व अन्य आरोपों की पुष्टि भी हुई। पुलिस ने मात्र 20 दिन में विवेचना पूरी कर 13 दिसंबर 24 को आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। मुन्नीलाल को अपराध की गंभीरता की वजह से जमानत भी नहीं मिल सकी थी। अदालत ने दुष्कर्म व अन्य अपराधों में मुन्नीलाल को दोषी करार दिया था। उसे बुधवार को जेल से तलब कर अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया।
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