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Sultanpur News: दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद

Thu, 22 Aug 2024 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 22 Aug 2024 12:09 AM IST
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Life imprisonment to the culprit of double murder
सुल्तानपुर। दोहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को एडीजे एकता वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के गड़ेरियन का पुरवा निवासी जहूर अली के भाई जौहर अली छह फरवरी 2006 की शाम अयोध्या नगर बाजार से घर लौट रहे थे। उनके साथ भतीजा नन्हे भी था। गांव स्थित मौर्य भट्ठे के ऑफिस के पास पहुंचने पर गांव के ही बुद्धपाल, उदयराज, लेदई व बाबूलाल ने लाठी, फरसा, कुदाल व फावड़ा से उन पर हमला कर दिया था।
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हमले में जौहर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि गुहार पर बचाव के लिए पहुंचे उनके भाई असगर अली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जहूर अली ने चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बुद्धपाल, लेदई व बाबूलाल की मौत हो गई। कोर्ट ने उदयराज को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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