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Sultanpur News: दो सगे हत्यारे भाइयों को उम्रकैद
Thu, 13 Jul 2023 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 13 Jul 2023 11:54 PM IST
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सुल्तानपुर। हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दो सगे भाइयों को एडीजे एकता वर्मा ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के नौगवातीर गांव का है।
नौगवातीर गांव के हरिशंकर सिंह की 25 मार्च 2007 को मसूर ले जाने को लेकर हुए विवाद में लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उसके गांव के ही सूर्य नरायन सिंह, उसके पुत्र इंद्र कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
11 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों इंद्र कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने दोनों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया जहां शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं।
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एडीजे एकता वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दो दोषियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी सूर्य नरायन सिंह की मुकदमेे के दौरान मौत हो गई थी।
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नौगवातीर गांव के हरिशंकर सिंह की 25 मार्च 2007 को मसूर ले जाने को लेकर हुए विवाद में लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में उसके गांव के ही सूर्य नरायन सिंह, उसके पुत्र इंद्र कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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11 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों इंद्र कुमार सिंह व पवन कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने दोनों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया जहां शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं।
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एडीजे एकता वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दो दोषियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी सूर्य नरायन सिंह की मुकदमेे के दौरान मौत हो गई थी।