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बुजुर्ग के दो हत्यारों को आजीवन कारावास
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सुल्तानपुर। 12 वर्ष पूर्व बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से 80 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा को दिलाए जाने का आदेश दिया है। मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मकदूमपुर कलां गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी श्यामलाल शर्मा (60) 26 नवंबर 2008 को शाम खेत से बुआई कराकर घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव में स्थित मंदिर के पास रंजिश को लेकर गांव के ही यज्ञ नारायण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, यज्ञ नारायण शर्मा के किशोर पुत्र और उनके मोतिगरपुर थाने के दुलैचा गांव के किशोर रिश्तेदार ने बंदूक व पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मृतक की भतीजी शशिकला शर्मा की तहरीर पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह ने घटना साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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बचाव पक्ष ने भी सफाई साक्ष्य में दो गवाहों को अदालत में पेश किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने अभियुक्तों यज्ञ नारायण शर्मा व राधेश्याम शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि में से 80 फीसदी राशि वादी मुकदमा शशिकला शर्मा को देने का आदेश दिया है। मामले के दो किशोर आरोपियों का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
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गांव निवासी श्यामलाल शर्मा (60) 26 नवंबर 2008 को शाम खेत से बुआई कराकर घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव में स्थित मंदिर के पास रंजिश को लेकर गांव के ही यज्ञ नारायण शर्मा, राधेश्याम शर्मा, यज्ञ नारायण शर्मा के किशोर पुत्र और उनके मोतिगरपुर थाने के दुलैचा गांव के किशोर रिश्तेदार ने बंदूक व पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने मृतक की भतीजी शशिकला शर्मा की तहरीर पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह ने घटना साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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बचाव पक्ष ने भी सफाई साक्ष्य में दो गवाहों को अदालत में पेश किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने अभियुक्तों यज्ञ नारायण शर्मा व राधेश्याम शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि में से 80 फीसदी राशि वादी मुकदमा शशिकला शर्मा को देने का आदेश दिया है। मामले के दो किशोर आरोपियों का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।