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पेशेवर जमानतदारों की जांच करें लंभुआ कोतवाल: एडीजे
Fri, 04 Apr 2025 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 04 Apr 2025 12:52 AM IST
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सुल्तानपुर। बल्दीराय क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में आरोपी शिवम सिंह की जमानत लंभुआ कोतवाली के भदैंया गांव निवासी मो. नसीम व कमलेश कुमार सिंह ने ली थी।
बृहस्पतिवार को जमानतदार मो. नसीम और कमलेश कुमार सिंह ने एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय की कोर्ट में पेश होकर अर्जी दी कि वे अब जमानत नहीं लेना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों जमानतदारों का जमानतनामा अस्वीकृत कर आरोपी शिवम सिंह को दूसरा जमानतनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछताछ करने पर पाया कि मो. नसीम व कमलेश कुमार सिंह पेशेवर जमानतदार हैं। पेशेवर तरीके से कई अन्य मामलों में आरोपियों की जमानत लेते आ रहे हैं।
कोर्ट ने लंभुआ कोतवाल को आदेश दिए हैं कि वे दोनों जमानतदारों की जांच करें और यदि पेशेवर तरीके से आरोपियों की जमानत लेने व फर्जीवाड़ा किए जाने की संलिप्तता पाई जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। कोर्ट ने कोतवाल से इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट 10 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है।
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बृहस्पतिवार को जमानतदार मो. नसीम और कमलेश कुमार सिंह ने एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय की कोर्ट में पेश होकर अर्जी दी कि वे अब जमानत नहीं लेना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों जमानतदारों का जमानतनामा अस्वीकृत कर आरोपी शिवम सिंह को दूसरा जमानतनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछताछ करने पर पाया कि मो. नसीम व कमलेश कुमार सिंह पेशेवर जमानतदार हैं। पेशेवर तरीके से कई अन्य मामलों में आरोपियों की जमानत लेते आ रहे हैं।
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कोर्ट ने लंभुआ कोतवाल को आदेश दिए हैं कि वे दोनों जमानतदारों की जांच करें और यदि पेशेवर तरीके से आरोपियों की जमानत लेने व फर्जीवाड़ा किए जाने की संलिप्तता पाई जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। कोर्ट ने कोतवाल से इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट 10 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है।
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