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श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी मदद

Mon, 05 Jul 2021 10:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jul 2021 10:15 PM IST
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labours will get help for their child's higher education
सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की ओर से पंजीकृत कारखानों, दुकान व वाणिज्य अधिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलेगी। इसके लिए कामगारों को जनसुविधा केंद्र अथवा श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन कराने के बाद समय-समय पर पांच योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों व मजदूरों को मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी गई है।
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डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना
इस योजना का लाभ दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान व पंजीकृत कारखानों में कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनका वेतन 15,000 प्रतिमाह से अधिक न हो। इस योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र/पुत्री को उच्च शिक्षा के लिए क्रमश: 10, आठ व पांच हजार रुपये दी जाएगी।
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गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना
इस योजना का लाभ दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान व पंजीकृत कारखानों में कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनका मूल वेतन 15 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह न हो। इसमें श्रमिक के पुत्र व पुत्री 60 से 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले पात्र होंगे।
ज्योतिबा फुुले कन्यादान योजना
ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए भी पूर्व में दी गई शर्त ही लागू होगी। इस योजना में श्रमिक के कन्या विवाह की निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सिर्फ दो पुत्रियों को ही मिलेगा। इसके लिए श्रमिक के पुत्री का बैंक पासबुक की छायाप्रति व बैंक का आईएफएससी सभी अभिलेखों के साथ जमा करना होगा।
राजा हरिश्चंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना
इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत कारखानों में कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी मासिक इनकम 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें श्रमिक की मौत की तिथि से एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है। इस योजना का लाभ श्रमिक की पत्नी को दिया जाएगा।
दत्तोपंत ठेगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना
इस योजना का लाभ भी पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों को मिलेगा, जिनका मासिक वेतन 15 हजार से अधिक न हो। इस योजना में श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 30 दिन के अंदर आवेदन करना जरूरी है। तभी श्रमिक के परिवारीजनों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

योजनाओं का किया जा रहा प्रचार-प्रसार
श्रमिकों के हित के लिए संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक व मजदूर आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ पा सकें। योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनसुविधा अथवा श्रम विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
- अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
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