फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Killer husband imprisoned for 12 years

दहेज हत्या के आरोपी पति को 12 वर्ष की कैद

Fri, 19 Jul 2019 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2019 10:48 PM IST
विज्ञापन
Killer husband imprisoned for 12 years
सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में एडीजे तृतीय मनोज कुमार शुक्ल ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कोर्ट ने मृतका की ननद व ननदोई को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला चांदा थाने के तमरसेपुर गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी अनिल कुमार की शादी 21 मई 2006 को प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के घरहिया गांव के शोभनाथ की बहन रेनू के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में बाइक व 25 हजार रुपये नकदी की मांग को लेकर रेनू को प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन

यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने एक दिसंबर 2006 को रेनू की हत्या कर दी थी और मायके वालों को उसके आत्महत्या कर लेने की झूठी सूचना दे दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर मृतका के भाई शोभनाथ ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर चांदा थाने में मृतका के पति अनिल कुमार, ननद सरोजा देवी, ननदोई गुरुदीन और गांव के प्रधान जगदीश प्रसाद तिवारी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी पति अनिल कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और तीन अन्य नामजद आरोपियों का नाम विवेचना में निकाल दिया था।
अभियोजन पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने आरोपी ननद सरोजा देवी व ननदोई गुरुदीन को विचारण के लिए कोर्ट में तलब किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।

शुक्रवार को एडीजे तृतीय मनोज कुमार शुक्ल ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी ननद सरोजा देवी व उसके पति गुरुदीन को सात वर्ष के कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed