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Sultanpur News: अपहरण के दोषी को सात वर्ष की सजा

Thu, 27 Nov 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 27 Nov 2025 11:57 PM IST
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Kidnapping convict sentenced to seven years in prison
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी के अपहरण के दोषी जगदीश की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली कादीपुर के एक गांव की किशोरी की मां ने नौ अप्रैल 2018 की घटना बताते हुए लगभग चार माह बाद कोतवाली के एक गांव के आरोपी जगदीश के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण कर पंजाब ले जाने व दुष्कर्म व अन्य आरोपों में तहरीर दी थी। वादी के मुताबिक, तत्कालीन थानाध्यक्ष ने कई बार शिकायत के बाद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज की। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकी थी। पुलिस ने दुष्कर्म व पाॅक्सो व अन्य धाराएं लगाकर चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला।
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अदालत ने दो दिन पहले आरोपी जगदीश को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट व अन्य आरोपों में बरी कर दिया, जबकि अपहरण का दोषी मानते हुए सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया था। अदालत ने दोषी जगदीश को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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