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Sultanpur News: मनरेगा से नियम विरुद्ध बना दिया इंटरलॉकिंग मार्ग

Sat, 04 Jan 2025 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 04 Jan 2025 12:18 AM IST
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Interlocking route made against MNREGA rules
सुल्तानपुर। करौंदीकलां के नरायनपुर नागनाथपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक व रोजगार सेवक ने मिलकर मनरेगा से नियम विरुद्ध एक इंटरलॉकिंग का मार्ग बनवा डाला। शिकायत पर लोकपाल की ओर से की गई जांच में 4.52 लाख रुपये से बनाया गया मार्ग नियम विरुद्ध मिला है। मनरेगा के लोकपाल ने चारों आरोपियों पर कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेजी है।
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गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने मनरेगा से कराए गए तालाब निर्माण, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्रीवाॅल और इंटरलॉकिंग मार्ग के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर शिकायत की थी। मनरेगा के लोकपाल महेंद्र विक्रम सिंह की ओर से दिसंबर में की गई जांच में नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई है।
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जांच में पाया गया कि राकेश तिवारी के घर से रमाशंकर तिवारी के घर तक 4.52 लाख रुपये की इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण मनरेगा नियमों के विरुद्ध करवा दिया गया। जांच में बिना काम किए जॉब कार्डधारकों को भुगतान किए जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। लोकपाल ने मनरेगा से नियम विरुद्ध 4.52 लाख रुपये का इंटरलॉकिंग कार्य कराने में ग्राम प्रधान राम दौर, तत्कालीन पंचायत सचिव वीर बहादुर, रोजगार सेवक मोहम्मद आरिफ व तकनीकी सहायक को आरोपी करार दिया है। उन्होंने तीनों मनरेगा कर्मियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड थोपा है। ग्राम प्रधान समेत तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई की संस्तुति डीएम से की है।
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आरोपियों से वसूली की संस्तुति
मनरेगा लोकपाल महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि गांव की जांच प्रधान, कर्मचारियों व शिकायतकर्ता के सामने की गई। जांच में मनरेगा के इंटरलॉकिंग कार्य में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। नियम विरुद्ध कराए गए कार्य में आरोपियों की ओर से खर्च की गई धनराशि की वसूली की भी संस्तुति की गई है।
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