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Sultanpur News: बीमा कंपनी पोल्ट्री फार्म मालिक को दे 17.28 लाख की क्षतिपूर्ति

Wed, 25 Jun 2025 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 25 Jun 2025 12:09 AM IST
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Insurance company pays compensation of Rs 17.28 lakh to poultry farm owner
सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने पोल्ट्री फार्म के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 17.28 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए 1500 रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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कोतवाली नगर के गभड़िया-महुअरिया स्थित मेसर्स शालीमार पोल्ट्री फार्म के प्रोपराइटर व पार्टनर परिवादी तबरेज खां के आरोप के मुताबिक, उन्होंने वित्तीय सहायता लेकर पोल्ट्री फार्म खोला। उन्होंने सात अगस्त 2018 को 80 लाख रुपये का बीमा कराया था ,जिसकी वैधता एक वर्ष तक की रही।
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आरोप के मुताबिक, बीमा की वैधता अवधि के बीच 30 अगस्त 2018 को हुई भारी वर्षा व तेज आंधी तूफान में उनकी काफी क्षति हुई। आरोप के मुताबिक, करीब 51 लाख रुपये का नुकसान होने की सर्वेयर ने रिपोर्ट की, बीमा कंपनी ने उनके नुकसान की भरपाई तय शर्तों के अनुसार नहीं किया।
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इसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले में नेशनल बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दो माह के भीतर 17,28,289 रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि देने का आदेश दिया है।
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