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Sultanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की सजा

Wed, 11 Mar 2026 12:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 11 Mar 2026 12:33 AM IST
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Husband sentenced to five years in prison for abetting suicide
सुल्तानपुर। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के 16 साल पुराने मामले में एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव अदालत ने मामले में आरोपी पति पंच बहादुर शुक्ल को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गोसाईगंज थाने के सरवन गांव निवासी आरोपी पंच बहादुर शुक्ल के साथ वादी महावीर शुक्ल ने घटना से कुछ साल पहले अपनी पुत्री शशि की शादी की थी। आरोप के मुताबिक पति पंच बहादुर दहेज की मांग कर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करता था। आरोपी की प्रताड़ना की वजह से वादी की पुत्री की मृत्यु हो गई। इस मामले में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप में गोसाईगंज थाने में पांच जुलाई 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध पाते हुए पति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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