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Sultanpur News: दहेज हत्या के दोषी पति व सास को 10 वर्ष की सजा
Fri, 05 Jan 2024 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:35 AM IST
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सुल्तानपुर। दहेज के लिए विवाहिता और उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी पति व सास को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आजमगढ़ जिले के बनवीरपुर फूलपुर गांव निवासी रामसहाय सिंह की पुत्री नीतू सिंह की शादी पहली मई 2018 को जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिबरनपुर गांव निवासी राव साहब सिंह के पुत्र सूरज सिंह के साथ हुई थी।
दहेज में बाइक की मांग को लेकर नीतू को पति सूरज सिंह और सास निशा सिंह प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 30 जुलाई 2019 को नीतू की हत्या कर दी गई थी। इसमें उसके आठ माह के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी पति सूरज सिंह व सास निशा सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक आजमगढ़ जिले के बनवीरपुर फूलपुर गांव निवासी रामसहाय सिंह की पुत्री नीतू सिंह की शादी पहली मई 2018 को जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिबरनपुर गांव निवासी राव साहब सिंह के पुत्र सूरज सिंह के साथ हुई थी।
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दहेज में बाइक की मांग को लेकर नीतू को पति सूरज सिंह और सास निशा सिंह प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 30 जुलाई 2019 को नीतू की हत्या कर दी गई थी। इसमें उसके आठ माह के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी पति सूरज सिंह व सास निशा सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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