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Sultanpur News: हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत

Wed, 31 May 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 31 May 2023 11:49 PM IST
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Husband accused of murder did not get bail
सुल्तानपुर। दहेज में दो लाख रुपये व सोने की सिकड़ी की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी पति को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अपराध गंभीर मानते हुए बुधवार को आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के सत्थिन गांव से जुड़ा है।
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डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक सत्थिन गांव निवासी जगदीश प्रसाद की शादी वर्ष 2008 में चंद्र प्रकाश की बहन जोवराती के साथ हुई थी। चंद्र प्रकाश का आरोप है कि दहेज में 2.5 लाख रुपये व सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर उसकी बहन जोवराती को उसका पति प्रताड़ित कर रहा था। चंद्र प्रकाश ने 50 हजार रुपये बहनोई को दे दिए थे। फिर भी जगदीश दो लाख रुपये व सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर जोवराती को प्रताड़ित कर रहा था।
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यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 30 अगस्त 2022 को जगदीश पत्नी को बहकाकर खेत ले गया और वहां हंसिया से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका के भाई चंद्र प्रकाश की तहरीर पर आरोपी जगदीश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जगदीश प्रसाद पिछले दिनों से जेल में निरुद्ध है।
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उसकी जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज जय प्रकाश पांडेेय की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने कहा कि आरोपी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करके गंभीर अपराध किया है। वह जमानत का पात्र नहीं है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी जगदीश प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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