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Sultanpur News: प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Sun, 15 Jun 2025 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 15 Jun 2025 12:44 AM IST
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सुल्तानपुर। कुड़वार क्षेत्र के शंकर सुवन लघु माध्यमिक विद्यालय, बहलोलपुर में कार्यरत प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विद्यालय प्रबंधक मनोज तिवारी ने प्रधानाध्यापक यादवेंद्र यादव को कूटरचित अनुभव प्रमाणपत्र के माध्यम से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया था।
इस मामले में प्रधानाध्यापक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने यादवेंद्र यादव को राहत प्रदान करते हुए बर्खास्तगी निरस्त कर दिया है। जिसके बाद बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने 11 जून को प्रबंधक के बर्खास्तगी के अनुमोदन को निरस्त कर दिया है।
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इस मामले में प्रधानाध्यापक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने यादवेंद्र यादव को राहत प्रदान करते हुए बर्खास्तगी निरस्त कर दिया है। जिसके बाद बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने 11 जून को प्रबंधक के बर्खास्तगी के अनुमोदन को निरस्त कर दिया है।
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