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Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई
Sun, 07 Jan 2024 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sun, 07 Jan 2024 12:23 AM IST
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सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शनिवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश देते हुए समन जारी करने का भी आदेश दिया था।
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शनिवार को मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। परिवादी भाजपा नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।
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अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
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उन्होंने आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेसवार्ता में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश देते हुए समन जारी करने का भी आदेश दिया था।
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शनिवार को मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। परिवादी भाजपा नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।