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Sultanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति को कठोर कारावास

Sun, 31 Aug 2025 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 31 Aug 2025 12:46 AM IST
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Harsh imprisonment to husband found guilty of abetting suicide
सुल्तानपुर। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के 13 साल पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ की कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने पति को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि आरोपी जेठ व देवर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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धम्मौर थाना क्षेत्र के उघरपुर निवासी आरोपी सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ वादी रामजीत सिंह ने साल 2003 में अपनी पुत्री नीरज सिंह की शादी की थी। आरोप के मुताबिक, पति सुरेंद्र प्रताप सिंह, जेठ धर्मवीर सिंह व देवर अखंड प्रताप सिंह व अन्य ससुरालीजन दहेज की मांग पर उसे प्रताड़ित करते थे।
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ससुरालीजन पर 20 अप्रैल 2012 को वादी ने पुत्री को जहर देकर मार डालने का आरोप लगा पति व ससुरालीजन के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोप में पांच मई 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध पाते हुए पति, जेठ व देवर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। विवेचना में ससुर राम दौलत सिंह व सास को क्लीन चिट दे दी थी। मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चल रहा था।
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