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Sultanpur News: गौरीगंज कोतवाल को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

Thu, 19 Jun 2025 12:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 19 Jun 2025 12:33 AM IST
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Gauriganj Kotwal ordered to keep CCTV footage safe
सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दो दिन से अधिक थाने में बिठाने के बाद जेल भेजने की शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अमेठी जिले के गौरीगंज थाना प्रभारी को संबंधित तिथि की सीसीटीवी फुटेज बतौर साक्ष्य सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
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अमेठी जिले के बसायकपुर निवासी विवेक गुप्ता ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप के मुताबिक, 11 मार्च की सुबह गौरीगंज थाने के दो सिपाही आए और विवेक को थाने लेकर चले गए। विवेक को करीब ढाई दिन तक थाने में रखकर प्रताड़ित किया।
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तीसरे दिन पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की। आरोपी विवेक के जेल जाने के बाद उनकी मां सीता देवी ने अपने पुत्र के साथ हुई घटना में कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
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हाईकोर्ट ने मामले में एसपी से मिलकर प्रार्थनापत्र देने व उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। आरोप के मुताबिक सिपाही पंकज द्विवेदी ने उन्हें एसपी से नहीं मिलने दिया। आरोपी विवेक गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद गत नौ जून को स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर 11 मार्च से 13 मार्च तक की तिथि का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की और 90 दिन बाद साक्ष्य खत्म हो जाने की आशंका जताई। जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने गौरीगंज पुलिस व एसपी अमेठी को पत्र जारी कर संबंधित फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है।
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