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Sultanpur News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की कैद

Wed, 28 Jun 2023 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 28 Jun 2023 11:45 PM IST
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Four years imprisonment for molestation accused
सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष की कैद व 14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली देहात थाने से जुड़ा है।
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शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के मुताबिक कोतवाली देहात थाने के एक गांव की किशोरी के साथ नौ जून 2018 को गांव के ही आरोपी मो. इरफान ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। किशोरी के गुहार लगाने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसे चोट पहुंचाई थी और जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया था।
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घटना के समय किशोरी के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। किशोरी की मां ने आरोपी मो. इरफान के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने व छेड़छाड़ करने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी मो. इरफान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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