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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या में चार को 10 वर्ष की सजा
Wed, 06 Sep 2023 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 06 Sep 2023 11:44 PM IST
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सुल्तानपुर। तालाब से पानी निकालने को लेकर हुए विवाद में गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को 10 वर्ष की कैद की सजा मिली है। मामला गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के एडीजीसी क्रिमिनल मनाेज दुबे के मुताबिक 20 फरवरी 2016 को मिश्रौली गांव स्थित तालाब से मछली पकड़ने के लिए गांव के रोहित कुमार, सुरजीत, हरिकेश व सुरेश पंपिंग सेट से पानी निकाल रहे थे। गांव के बृजेश मिश्र ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद होने लगा था। विवाद बढ़ने पर चारों आरोपियों ने बृजेश को बेलचा, त्रिशूल, लाठी व बल्लम से घायल कर दिया था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दूसरे दिन बृजेश की मौत हो गई थी।
भाई अवधेश मिश्र ने रोहित कुमार, सुरजीत, हरिकेश व सुरेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने आठ और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। बुधवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने सगे भाइयों सुरजीत, हरिकेश व सुरेश और चौथे आरोपी रोहित कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के एडीजीसी क्रिमिनल मनाेज दुबे के मुताबिक 20 फरवरी 2016 को मिश्रौली गांव स्थित तालाब से मछली पकड़ने के लिए गांव के रोहित कुमार, सुरजीत, हरिकेश व सुरेश पंपिंग सेट से पानी निकाल रहे थे। गांव के बृजेश मिश्र ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में विवाद होने लगा था। विवाद बढ़ने पर चारों आरोपियों ने बृजेश को बेलचा, त्रिशूल, लाठी व बल्लम से घायल कर दिया था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दूसरे दिन बृजेश की मौत हो गई थी।
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भाई अवधेश मिश्र ने रोहित कुमार, सुरजीत, हरिकेश व सुरेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने आठ और बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। बुधवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने सगे भाइयों सुरजीत, हरिकेश व सुरेश और चौथे आरोपी रोहित कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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