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Sultanpur News: इसौली के पूर्व विधायक व दो अन्य ने सजा के खिलाफ दाखिल की अपील

Tue, 11 Jul 2023 11:29 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jul 2023 11:29 PM IST
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Former MLA of Isauli and two others filed an appeal against the sentence
सुल्तानपुर। व्यापारी की दीवार व गेट गिराने के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट से डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद की सजा के खिलाफ मंगलवार को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके दो समर्थकों ने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने पूर्व विधायक व दो अन्य को जुर्माने की आधी रकम जमा करने का आदेश देते हुए मामला एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष एडीजे एकता वर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। पूर्व विधायक व उनके समर्थकों ने जुर्माने की आधी रकम जमा कर दी है।
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धनपतगंज थाने के मायंग गांव के व्यापारी बनारसी लाल कसौंधन ने 25 फरवरी 2021 को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व अन्य पर केस दर्ज कराया था। बनारसी का आरोप है कि पूर्व विधायक व अन्य ने जेसीबी से उनकी दीवार व गेट गिरा दी थी और मारपीट कर चोटें पहुंचाई थीं। छह जून को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट याेगेश कुमार यादव ने पूर्व विधायक और उनके समर्थक अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह व रुकसार अहमद को दोषी मानते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ वर्ष की कैद व 7700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर पूर्व विधायक व उनके दो समर्थकों के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने चुनौती दी है।
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