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Sultanpur News: किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
Fri, 14 Nov 2025 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 14 Nov 2025 11:22 PM IST
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सुल्तानपुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अजय शाह को मात्र अपहरण का दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के एक गांव की पीड़ित किशोरी की मां ने साल 2020 में स्थानीय थाने के आरोपी अजय शाह पर दुष्कर्म व पॉक्सो सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चली। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बरी कर दिया है, जबकि अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के एक गांव की पीड़ित किशोरी की मां ने साल 2020 में स्थानीय थाने के आरोपी अजय शाह पर दुष्कर्म व पॉक्सो सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चली। अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बरी कर दिया है, जबकि अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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