{"_id":"687551f73e0ebd8d9c0413a7","slug":"five-years-imprisonment-for-manslaughter-accused-sultanpur-news-c-103-1-slko1043-137011-2025-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
Tue, 15 Jul 2025 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 15 Jul 2025 12:22 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। भूमि विवाद में 24 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में दो दिन पूर्व दोषी ठहराए गए दिलीप की सजा पर अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास व 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कादीपुर थाने के मालापुर-जगदीशपुर निवासी रामप्रकाश दुबे ने चार जुलाई 2001 को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप के मुताबिक गांव के ही आरोपी अशोक कुमार दुबे, दिलीप कुमार समेत अन्य उनके खेत की जबरन जुताई कर रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने लाठी से उन पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में आरोपी अशोक कुमार दुबे की विचारण के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी दिलीप कुमार के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। दिलीप को अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सोमवार के लिए फैसले की तारीख तय की थी। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
आरोप के मुताबिक गांव के ही आरोपी अशोक कुमार दुबे, दिलीप कुमार समेत अन्य उनके खेत की जबरन जुताई कर रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने लाठी से उन पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में आरोपी अशोक कुमार दुबे की विचारण के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी दिलीप कुमार के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। दिलीप को अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सोमवार के लिए फैसले की तारीख तय की थी। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन