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Sultanpur News: आजाद हत्याकांड में सशर्त रिहा किए गए पांच आरोपी

Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
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Five accused released on conditional release in Azad massacre
सुल्तानपुर। आजाद वर्मा हत्याकांड में पुलिस की विवेचना पर शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सवाल खड़े हो गए। जेल भेजे गए पांच आरोपियों के खिलाफ 60 दिन बाद पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की रिपोर्ट विवेचक ने अदालत में पेश की।
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सुनवाई के बाद सीजेएम नवनीत सिंह ने पांचों आरोपियों को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके और अंडरटेकिंग पर रिहा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट अथवा पुलिस के बुलाने पर पेश होने की शर्त लगाई गई है।
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गोसाईंगंज के जासापारा-कारीबहार निवासी बादल वर्मा ने 28 जून की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि रंजिश में गांव के अशोक पांडेय, राजनारायण पांडेय, अनुराग पांडेय, रूपम पांडेय, सत्यम पांडेय और सूरज पांडेय ने उनके भाई आजाद वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने अशोक, अनुराग, रूपम, सत्यम और सूरज को जेल भेजा था। बाद में विवेचना एसओ अखंडनगर धीरेंद्र वर्मा को सौंपी गई।
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उन्होंने दो अन्य आरोपियों अभिषेक वर्मा को लखनऊ से हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में आरोपी अमन वर्मा अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। विवेचक ने दो दिन पहले पांच आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने की अर्जी दी थी। अदालत ने अभिलेख के साथ उन्हें शनिवार को तलब किया था।
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