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Sultanpur News: पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक व दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश
Mon, 01 Dec 2025 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 01 Dec 2025 12:01 AM IST
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सुल्तानपुर। पैरामेडिकल साइंस कॉलेज से एएनएम व अन्य कोर्स कराने के नाम पर छात्र-छात्राओं से फीस के नाम पर लाखों रुपये हड़पने व धोखाधड़ी के आरोप से जुड़े मामले में एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने दो अलग-अलग अर्जियों का संज्ञान लिया है। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल अमेठी को प्रबंधक प्रिंस आजम खान व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक प्रिंस उर्फ आजम खान निवासी गंगागंज अमेठी काॅलेज में फीस वसूली के कार्य वाले आवास विकास कॉलोनी निवासी आरोपी विवेक श्रीवास्तव व छात्राओं को परीक्षा दिलाने वाले आरोपी रेहान खान के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में दो अर्जियां दी गईं। प्रबंधक व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ कुड़वार थाने के गोविंदापुर बीबीगंज-फिरोजपुर कला निवासी छात्र संस्कार त्रिपाठी व अमेठी कोतवाली के पूरब गांव नरैनी निवासी छात्रा शिवानी तिवारी ने कोर्स कराने के नाम पर कई छात्र-छात्राओं से 90-90 हजार रुपये वसूलने व धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी की अदालत ने दोनों अर्जियों का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने व रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को चेतावनी दी है। पूर्व में भी छात्रा प्रिंसू तिवारी व अन्य की तहरीर पर अमेठी कोतवाली में तीनों आरोपियों व सह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने व जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। संवाद
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अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के प्रबंधक प्रिंस उर्फ आजम खान निवासी गंगागंज अमेठी काॅलेज में फीस वसूली के कार्य वाले आवास विकास कॉलोनी निवासी आरोपी विवेक श्रीवास्तव व छात्राओं को परीक्षा दिलाने वाले आरोपी रेहान खान के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में दो अर्जियां दी गईं। प्रबंधक व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ कुड़वार थाने के गोविंदापुर बीबीगंज-फिरोजपुर कला निवासी छात्र संस्कार त्रिपाठी व अमेठी कोतवाली के पूरब गांव नरैनी निवासी छात्रा शिवानी तिवारी ने कोर्स कराने के नाम पर कई छात्र-छात्राओं से 90-90 हजार रुपये वसूलने व धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी की अदालत ने दोनों अर्जियों का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने व रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को चेतावनी दी है। पूर्व में भी छात्रा प्रिंसू तिवारी व अन्य की तहरीर पर अमेठी कोतवाली में तीनों आरोपियों व सह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने व जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा चुकी है। संवाद
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