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Sultanpur News: अवैध वसूली के मामले में दो के खिलाफ एफआईआर
Thu, 04 Dec 2025 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 04 Dec 2025 11:18 PM IST
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सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के उप निरीक्षक रजत पांडेय के मुताबिक बुधवार को सोशल मीडिया पर अमहट चौराहे पर गाड़ियों में सवारी भरने व नंबर लगाने के संबंध में अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो की जांच में पता चला कि आरोपी काजिम हुसैन व राजेश गुप्ता निवासीगण गोराबारिक अपने 23 अन्य सहयोगियों के साथ अमहट चौराहे पर वाहन चालकों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली करते हैं।
आरोपियों के पास स्टैंड चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
सुल्तानपुर। काशीराम कॉलोनी अमहट निवासी अकरम खान की पत्नी वहीदुल्ली निशा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि अरुणा सिंह निवासी धरौली जिला अमेठी व रंजीत सिंह ने एक भूमि का बैनामा उन्हें 23 नवंबर 2022 को किया था। बाद में पता चला कि नाले के खाते की भूमि है। बैनामे के बाद पीड़िता ने अहाता घेरकर कब्जा लिया। एसडीएम सदर ने उनका अहाता ढहा दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अहाता सरकारी नाले की भूमि पर बना था।
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धोखाधड़ी करके सरकारी नाले पर कब्जा दे दिया गया। पीड़िता ने 12 सितंबर 2024 को कोतवाली नगर में शिकायती पत्र दिया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहां पर भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने कोतवाली नगर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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आरोपियों के पास स्टैंड चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
सुल्तानपुर। काशीराम कॉलोनी अमहट निवासी अकरम खान की पत्नी वहीदुल्ली निशा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि अरुणा सिंह निवासी धरौली जिला अमेठी व रंजीत सिंह ने एक भूमि का बैनामा उन्हें 23 नवंबर 2022 को किया था। बाद में पता चला कि नाले के खाते की भूमि है। बैनामे के बाद पीड़िता ने अहाता घेरकर कब्जा लिया। एसडीएम सदर ने उनका अहाता ढहा दिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अहाता सरकारी नाले की भूमि पर बना था।
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धोखाधड़ी करके सरकारी नाले पर कब्जा दे दिया गया। पीड़िता ने 12 सितंबर 2024 को कोतवाली नगर में शिकायती पत्र दिया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहां पर भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की याचिका पर कोर्ट ने कोतवाली नगर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।