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Sultanpur News: पांच कब्जेदारों पर 15.80 लाख अर्थदंड

Tue, 27 Oct 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 27 Oct 2026 12:51 AM IST
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Fine of Rs 15.80 lakh imposed on five encroachers
रायबरेली। बासूगढ़ी गांव में ऊसर और बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने वाले पांच लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार न्यायिक लालगंज की अदालत ने मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। साथ ही पांचों कब्जेदारों पर कुल 15.80 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट पर अवैध कब्जे के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अदालत ने मिथलेश सिंह पर 5.59 लाख, अजय सिंह पर 3.44 लाख, नितिन त्रिवेदी पर 1.89 लाख, सुनीता त्रिवेदी पर 2.36 लाख और कमला पर 2.52 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
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