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Sultanpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को 10 वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे राम विलास प्रसाद ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 68,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली देहात थाने के महम्मदपुर गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी नन्हेंलाल वर्मा के पिता रमाशंकर को पांच सितंबर 2009 को गांव के ही आरोपियों ने गोबर फेंकने को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडे से मारकर घायल कर दिया था। बीच-बचाव करने पर परिवार के अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मार-पीटकर चोटें पहुंचाई थीं। गंभीर हालत में रमाशंकर को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मामले में आरोपी रामराज वर्मा, उसके पुत्र संजय वर्मा व एक किशोर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संदीप सिंह ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किया। बुधवार को एडीजे राम विलास प्रसाद ने आरोपी रामराज वर्मा व उसके पुत्र संजय वर्मा को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 68,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में तीसरा आरोपी किशोर है।
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गांव निवासी नन्हेंलाल वर्मा के पिता रमाशंकर को पांच सितंबर 2009 को गांव के ही आरोपियों ने गोबर फेंकने को लेकर हुए विवाद में लाठी-डंडे से मारकर घायल कर दिया था। बीच-बचाव करने पर परिवार के अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मार-पीटकर चोटें पहुंचाई थीं। गंभीर हालत में रमाशंकर को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामले में आरोपी रामराज वर्मा, उसके पुत्र संजय वर्मा व एक किशोर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील संदीप सिंह ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किया। बुधवार को एडीजे राम विलास प्रसाद ने आरोपी रामराज वर्मा व उसके पुत्र संजय वर्मा को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 68,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में तीसरा आरोपी किशोर है।
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