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Sultanpur News: हत्या में पिता व दो पुत्र दोषी करार
Fri, 28 Jul 2023 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 28 Jul 2023 11:46 PM IST
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- तीन अगस्त को तीनों दोषियों को सुनाई जाएगी सजा
- अमेठी के संग्रामपुर थानाक्षेत्र के अंबरपुर गांव का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में न्यायालय ने पिता व दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय तीनों दोषियों को तीन अगस्त को सजा सुनाएंगे। मामला अमेठी के संग्रामपुर थानाक्षेत्र के अंबरपुर गांव का है।
डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक, 29 मई, 2011 को जमीन की रंजिश को लेकर अंबरपुर गांव के रामसमुझ को लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था। बीच बचाव करने पर रामसमुझ की बहू फूलकली को भी आरोपियों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाईं थीं। घायल रामसमुझ को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने उनके पुत्र रामकिशोर की तहरीर पर गांव के ही रामप्यारे और उसके पुत्र राजेश, कमलेश व एक किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रामप्यारे और उसके पुत्र राजेश व कमलेश को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। संवाद
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- अमेठी के संग्रामपुर थानाक्षेत्र के अंबरपुर गांव का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। हत्या के मामले में न्यायालय ने पिता व दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय तीनों दोषियों को तीन अगस्त को सजा सुनाएंगे। मामला अमेठी के संग्रामपुर थानाक्षेत्र के अंबरपुर गांव का है।
डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक, 29 मई, 2011 को जमीन की रंजिश को लेकर अंबरपुर गांव के रामसमुझ को लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था। बीच बचाव करने पर रामसमुझ की बहू फूलकली को भी आरोपियों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाईं थीं। घायल रामसमुझ को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने उनके पुत्र रामकिशोर की तहरीर पर गांव के ही रामप्यारे और उसके पुत्र राजेश, कमलेश व एक किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रामप्यारे और उसके पुत्र राजेश व कमलेश को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। किशोर आरोपी के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। संवाद
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