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किसानों को मिली गन्ना के परिवहन शुल्क से छूट
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Sun, 31 Jan 2016 10:10 PM IST
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जिले के किसानों को क्रय केंद्रों पर गन्ना देने के एवज में अब परिवहन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह आदेश प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने जारी कर दिया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिल गई है।
जिले की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों से गन्ना खरीदने के लिए क्रय केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा जिले के विभिन्न इलाकों में भी गन्ना क्रय केंद्र खोले गए हैं। चीनी मिल गेट के क्रय केंद्र पर किसान सीधे अपने संसाधन से गन्ना लाते हैं।
यहां पर गन्ना पहुंचाने का पूरा खर्च किसानों को उठाना पड़ता है जबकि ग्रामीण इलाकों में खोले गए क्रय केंद्रों पर गन्ना देने के बाद किसानों का गन्ना ट्रक से चीनी मिल तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए किसानों से परिवहन शुल्क के एवज में 8.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देना पड़ता था।
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चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान करते समय प्रथम किस्त में किसानों से परिवहन शुल्क की कटौती कर लेती थी। गन्ना विभाग ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए परिवहन शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के गन्ना आयुक्त अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। जिला गन्ना अधिकारी अशर्फीलाल ने बताया कि गन्ना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि अब किसानों से क्रय केंद्रों से चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने पर परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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जिले की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों से गन्ना खरीदने के लिए क्रय केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा जिले के विभिन्न इलाकों में भी गन्ना क्रय केंद्र खोले गए हैं। चीनी मिल गेट के क्रय केंद्र पर किसान सीधे अपने संसाधन से गन्ना लाते हैं।
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यहां पर गन्ना पहुंचाने का पूरा खर्च किसानों को उठाना पड़ता है जबकि ग्रामीण इलाकों में खोले गए क्रय केंद्रों पर गन्ना देने के बाद किसानों का गन्ना ट्रक से चीनी मिल तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए किसानों से परिवहन शुल्क के एवज में 8.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देना पड़ता था।
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चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान करते समय प्रथम किस्त में किसानों से परिवहन शुल्क की कटौती कर लेती थी। गन्ना विभाग ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए परिवहन शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के गन्ना आयुक्त अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। जिला गन्ना अधिकारी अशर्फीलाल ने बताया कि गन्ना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि अब किसानों से क्रय केंद्रों से चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने पर परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा।