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Sultanpur News: ऊर्जा निगम से जारी 1.13 लाख की डिमांड नोटिस निरस्त

Wed, 01 Jul 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 01 Jul 2026 11:22 PM IST
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Demand notice of Rs 1.13 lakh issued by Energy Corporation cancelled
सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने बिना बिजली मीटर लगाए ही बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए परिवादी के खिलाफ 1,13,001 रुपये बिजली बिल के भेजे गए डिमांड नोटिस को शून्य करार दिया है।
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अमेठी जिले के रामगंज थाने के जयराम दूबे का पुरवा मजरे नरहरपुर के परिवादी ओमप्रकाश ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने घरेलू बिजली का कनेक्शन लिया था, लेकिन ऊर्जा निगम ने कई बार कहने के बाद भी मीटर नहीं लगाया। वह लगातार आ रहे बिजली बिल का भुगतान करते रहे। आरोप के मुताबिक एक सितंबर 2023 को ऊर्जा निगम ने बिना मीटर लगे ही मीटर बाईपास कर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मनमानी तरीके से 1,13,001 रुपये की डिमांड नोटिस भेज दिया। परिवादी के मुताबिक उन्होंने इस मनमानी के संबंध में संबंधित अफसरों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। संवाद
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