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Sultanpur News: चाचा-भतीजा हत्याकांड में नहीं पूरी हो सकी जिरह

Thu, 19 Jun 2025 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 19 Jun 2025 12:37 AM IST
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Cross-examination could not be completed in uncle-nephew murder case
सुुल्तानपुर। चाचा-भतीजा हत्याकांड में बुधवार को एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने साक्षी दुर्गेश यादव से जिरह की गई। फिलहाल बचाव पक्ष अभी जिरह पूरी नहीं कर सका है।
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अदालत ने शेष जिरह के लिए 20 जून की तारीख नियत की है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जलालुद्दीन समेत 13 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। (संवाद)
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स्पेशल कोर्ट में दरोगा व दो सिपाही सहित पांच तलब

सुल्तानपुर। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संंध्या चौधरी की अदालत ने अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के दरोगा व दो सिपाही सहित पांच आरोपियों को विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपियों की तलबी के लिए 23 जुलाई की तारीख नियत की है।
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अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के शंकरपुर मौजा सरैयाकनू निवासी परिवादी बृजेश कुमार ने 12 अगस्त 2023 की घटना बताते हुए स्पेशल कोर्ट में अर्जी पेश की। आरोप के मुताबिक, उन्होंने अपने खाते की जमीन पर मकान बनवाया। जिस पर गांव के ही आरोपी रवींद्र प्रताप सिंह जबरन कब्जा करने लगे तो परिवादी ने विरोध जताया। आरोप के मुताबिक, रवींद्र प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई आनंद सिंह व जनार्दन सिंह को बुलाया व दरोगा देवी दयाल मौर्य, कांस्टेबल शेर बहादुर यादव व अंबरीश गोस्वामी के ललकारने पर विपक्षीगण मारपीट करने लगे।

बाद में पुलिस कर्मी समेत सभी आरोपियों ने मिलकर घर में घुसकर पीड़ित व उसकी मां को पीटा। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर तलब करने का आदेश दिया है।
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