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शिक्षिका के खाते से उड़ाए 48 हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Mon, 20 Jul 2015 11:13 PM IST
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सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर शिक्षिका के खाते से 48 हजार रुपये निकाल लेने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना सीताकुंड पुलिस चौकी इंचार्ज को सौंपी गई है।
करौंदीकलां थाने के गौरा टिकरा गांव निवासी बैजनाथ प्रजापति की पत्नी सुनीता शाहजहांपुर जिले के मदानपुर ब्लॉक के प्राइमरी पाठशाला नगलादमन में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बीते 17 जून को बैजनाथ प्रजापति पत्नी सुनीता के साथ बस स्टेशन के निकट स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के एटीएम से रुपये निकालने के लिए गई थी। 25 हजार रुपये निकालने के बाद उनका एटीएम कार्ड मशीन के पास ही छूट गया था। दूसरे दिन 18 जून और 19 जून को कई बार में एटीएम कार्ड पाने वाले व्यक्ति ने सुनीता के खाते से 48 हजार रुपये निकाल लिए। भुक्तभोगी ने घटना की सूचना कोतवाली नगर में दी थी। नगर कोतवाल वीपी सिंह ने बताया कि शिक्षिका सुनीता के पति बैजनाथ की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना सीताकुंड चौकी इंचार्ज संजय कुमार को सौंपी गई है।
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करौंदीकलां थाने के गौरा टिकरा गांव निवासी बैजनाथ प्रजापति की पत्नी सुनीता शाहजहांपुर जिले के मदानपुर ब्लॉक के प्राइमरी पाठशाला नगलादमन में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बीते 17 जून को बैजनाथ प्रजापति पत्नी सुनीता के साथ बस स्टेशन के निकट स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के एटीएम से रुपये निकालने के लिए गई थी। 25 हजार रुपये निकालने के बाद उनका एटीएम कार्ड मशीन के पास ही छूट गया था। दूसरे दिन 18 जून और 19 जून को कई बार में एटीएम कार्ड पाने वाले व्यक्ति ने सुनीता के खाते से 48 हजार रुपये निकाल लिए। भुक्तभोगी ने घटना की सूचना कोतवाली नगर में दी थी। नगर कोतवाल वीपी सिंह ने बताया कि शिक्षिका सुनीता के पति बैजनाथ की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधित अधिनियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना सीताकुंड चौकी इंचार्ज संजय कुमार को सौंपी गई है।
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