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हाजी मुन्ने हत्याकांड में शूटर को जमानत नहीं
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
Updated Mon, 19 Oct 2015 10:02 PM IST
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हाजी मुन्ने हत्याकांड के चर्चित मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी शूटर को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने सोमवार को आरोपी शूटर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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हारमोनियम छाप बीड़ी के मालिक मो. अलीम उर्फ हाजी मुन्ने की 18 जनवरी 2015 को बीड़ी कारखाना के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मो. सलीम सेठ की तहरीर पर अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हत्याकांड का वर्कआउट करते हुए 10 लोगों को अभियुक्त बनाया है। इसमें चार अभियुक्त शूटर हैं व छह अभियुक्त साजिशकर्ता हैं।
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बीते दिनों अदालत से अभियुक्तों जलीस उर्फ फिरोज, निसार अहमद, इकसार, सिराज उर्फ पप्पू, सौरभ सिंह उर्फ छोटू व रुकसार अहमद की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इसी मामले में जेल में निरुद्घ कादीपुर कोतवाली के बरवारीपुर गांव निवासी शूटर रिशू सिंह उर्फ देवांश सिंह की जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज डॉ. नरेश कुमार बहल ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से प्रभारी डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी शूटर रिशू सिंह उर्फ देवांश सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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