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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Non-bailable warrant issued against SP MLA

सपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Sat, 31 Oct 2015 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर
अमर उजाला ब्यूरो/सुल्तानपुर Updated Sat, 31 Oct 2015 10:36 PM IST
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कोर्ट ने गौरीगंज थानाकांड के चर्चित मामले में हाजिर नहीं होने पर गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 25 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। घटना में कांग्रेस के पूर्व विधायक स्व. नूर मोहम्मद के भाई भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है।

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मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है। 19 जुलाई 2002 को गौरीगंज थाने के सरौली गांव के ग्रामीण थाने पहुंचे। उन्होंने तत्कालीन एसओ तेजप्रताप सिंह से सिपाही रणजीत तिवारी व राम सरेख यादव पर आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर सिपाहियों को सौंपा था फिर भी सिपाहियों ने बदमाशों को छोड़ दिया।
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इसी से नाराज गौरीगंज के तत्कालीन कांग्रेस विधायक स्व. नूर मोहम्मद, उनके भाई सिराज ने करीब दो हजार लोगों की भीड़ के साथ थाने का घेराव किया था। बाद में विधायक स्व. नूर मोहम्मद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस चले गए थे। आरोप है कि नाराज भीड़ ने गौरीगंज थाने पर हमला कर पथराव कर दिया था।
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पथराव में एसओ समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। मामले में तत्कालीन एसओ तेजप्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कांग्रेस के विधायक स्व. नूर मोहम्मद के भाई सिराज, मऊ गांव निवासी व मौजूदा समय में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता माता प्रसाद वैश्य समेत 28 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, बलवा, बंधक बनाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने कांग्रेस के विधायक स्व. नूर मोहम्मद के भाई सिराज, गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता  माता प्रसाद वैश्य समेत 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसी मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर एसीजेएम ने गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 25 अभियुक्तों के खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।


कोर्ट ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के अलावा 24 अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें आरोपी बंटी उर्फ बृजेश, रामकेवल, अजय बरनवाल उर्फ विपिन, राजन उर्फ जितेंद्र, रसूल बख्श, लाल मोहम्मद, रामजी, बब्लू उर्फ स्वामी शरण, राकेश शुक्ल, दिनेश शुक्ल, संतोष श्रीवास्तव, कामता प्रसाद, हबीब, रामऔतार, लल्लू, मोतीलाल, रामकेवल, अर्जुन प्रसाद, मोहम्मद अनवर, रामलखन, प्रदीप शुक्ल, बब्लू पाल, लालबहादुर व मनोज कुमार शामिल है।

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